हरियाणा, 18 दिसंबर 2025:
हरियाणा सरकार ने वर्ष 2026 के लिए सरकारी कार्यालयों की छुट्टियों का आधिकारिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। कैलेंडर के अनुसार, वर्ष 2026 में राज्य के सरकारी दफ्तर कुल 124 दिन बंद रहेंगे, जबकि 241 दिन कार्यालय खुले रहेंगे।
सरकार द्वारा जारी कैलेंडर के मुताबिक, इन 124 अवकाशों में 104 शनिवार और रविवार तथा 20 गजटेड छुट्टियां शामिल हैं। खास बात यह है कि वर्ष 2026 में 15 त्योहार शुक्रवार या सोमवार को पड़ रहे हैं, जिससे सरकारी कर्मचारियों को लगातार तीन दिनों की छुट्टी का लाभ मिल सकेगा।

अधिसूचना के अनुसार, दीपावली और महाशिवरात्रि सहित आठ गजटेड छुट्टियां शनिवार या रविवार को पड़ रही हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 13 प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holidays) भी घोषित किए हैं। सरकारी कर्मचारी इन प्रतिबंधित छुट्टियों में से प्रति वर्ष तीन अवकाश लेने के पात्र होंगे। इस प्रकार, कुल मिलाकर कर्मचारियों को 137 दिनों की छुट्टियों का लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये निर्देश हरियाणा से संबंधित सभी सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होंगे। सभी विभागों को अवकाश कैलेंडर का सख्ती से पालन करना होगा।

इसके अलावा, सरकार ने वर्ष 2026 के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत लागू सार्वजनिक छुट्टियों की सूची भी जारी की है। ये छुट्टियां हरियाणा राज्य में लागू होंगी, हालांकि न्यायिक अदालतें इससे बाहर रहेंगी। अधिसूचना के अनुसार, ये अवकाश अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत मान्य होंगे।
सरकार ने कैलेंडर में 21 अवसरों को “विशेष दिवस” के रूप में चिह्नित किया है। इन तिथियों पर कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं रहेगा और सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुले रहेंगे। साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई विशेष दिवस शनिवार या रविवार को पड़ता है, तो उसे सार्वजनिक अवकाश नहीं माना जाएगा और कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा।

