सुप्रीम कोर्ट ने आज यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादी को उनकी अश्लील टिप्पणियों के लिए कड़ी फटकार लगाई और पूरे भारत में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर में उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक भी लगा दी। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिस्वर सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई की । अदालत ने पॉडकास्टर को राहत प्रदान की और उसे गिरफ्तारी से बचा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया को किसी भी अन्य यूट्यूब शो को प्रसारित करने से भी रोक दिया।
न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि ये टिप्पणियाँ “विकृत मानसिकता” को दर्शाती हैं।
लाइव लॉ ने उनके हवाले से कहा, “आपने जो शब्द चुने हैं, उससे माता-पिता शर्मिंदा होंगे, बहनें शर्मिंदा होंगी। पूरा समाज शर्मिंदा होगा। विकृत दिमाग। आपने और आपके गुर्गों ने जो विकृति प्रदर्शित की है! हमारे पास एक न्यायिक प्रणाली है, जो कानून के शासन से बंधी है। अगर (अल्लाहबादिया के खिलाफ) धमकियां हैं, तो कानून अपना काम करेगा।”