अमेरिका की नागरिकता और आव्रजन सेवा ने कहा है कि यह मानना गलत है कि एच-1बी वीजा रखने वाले बर्खास्त कर्मचारियों को 60 दिनों के भीतर देश छोड़ना होगा। तकनीकी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छंटनी के बीच USCIS ने यह टिप्पणी की है। USCIS ने यह भी कहा कि जिन एच-1बी कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, उनके पास रहने के लिए कई विकल्प हैं। USCIS के निदेशक ने फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज को लिखे एक पत्र में कहा जब गैर-आप्रवासी श्रमिकों को नौकरी से निकाला जाता है तो उन्हें अपने विकल्पों के बारे में पता नहीं हो सकता है और कुछ मामलों में गलत तरीके से यह मान सकते हैं कि उनके पास 60 दिनों के भीतर देश छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
USCIS ने कहा कि जब एक गैर-आप्रवासी कर्मचारी का रोजगार अनैच्छिक या स्वेच्छा से समाप्त हो जाता है तो वे आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकृत रहने की अवधि में बने रहने के लिए चार कार्यों में से एक को ले सकते हैं, अगर वे पात्र हैं। इनमें प्रमुख रूप से गैर-आप्रवासी स्थिति में बदलाव के लिए एक आवेदन दाखिल करना और स्थिति के समायोजन के लिए एक आवेदन दाखिल करना शामिल है।
होमलैंड सुरक्षा नियमन विभाग में 60 दिनों तक की अनुग्रह अवधि को संहिताबद्ध किया गया है, इसलिए इसे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम के अनुपालन में नियामक बदलाव की आवश्यकता होगी और नीति मार्गदर्शन के माध्यम से USCIS द्वारा इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। USCIS ने लिखा है कि सौभाग्य से नौकरी गंवाने वाले ज्यादातर लोगों के पास पिछले 60 दिनों से नौकरी की तलाश जारी रखते हुए अमेरिका में रहने के कई विकल्प हैं।