पंजाब सरकार की तरफ से सूबे के सारे स्कूल, चाहे वो किसी भी बोर्ड से सम्भंधित हो, के लिए पंजाबी को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना पड़ेगी। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने शिक्षा बोर्डो को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य होगा। जो शिक्षा बोर्ड पंजाबी नहीं पढ़ाएंगे, उनको मान्यता नहीं दी जाएगी। पंजाब सरकार ने इस सम्भंधित नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
उपरोक्त नियम 2009 से लागू है कि कोई भी बोर्ड 10वी का सर्टिफिकेट तब तक लागु नहीं करेगा जब तक कि विधिआर्थी 10वी पास नहीं करेगा पंजाबी लर्निंग ऑफ़ पंजाबी एंड अधर लैंग्वेज 2008 मुताबिक ये एक नियम है।