पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में अदालत ने पतंजलि गौ घी की गुणवत्ता मानकों पर खरी न उतरने पर कंपनी समेत तीन व्यापारियों पर कुल ₹1,40,000 का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दायर मामले की सुनवाई के बाद गुरुवार को की गई।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त आर.के. शर्मा ने बताया कि 20 अक्टूबर 2021 को तत्कालीन वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलिप जैन ने कासानी क्षेत्र स्थित एक जनरल स्टोर से पतंजलि गौघी का सैंपल लिया था। बिलों की जांच में यह सामने आया कि उत्पाद ब्रह्मा एजेंसी (धारचूला रोड – वितरक) के माध्यम से आया था और इसका निर्माण पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, अहमदनगर ने किया था। इसके चलते इन दोनों को भी मामले में पक्षकार बनाया गया।
सैंपल को पहले रुद्रपुर स्थित राज्य प्रयोगशाला भेजा गया, जहां परीक्षण में यह मानकों से कम पाया गया। बाद में निर्माण कंपनी की मांग पर इसे राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाज़ियाबाद भेजा गया। यहां की रिपोर्ट में भी घी को घटिया गुणवत्ता का घोषित किया गया।
मामला अदालत पहुंचा तो अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह की अदालत ने सुनवाई के बाद निर्णय सुनाया। अदालत ने—
- पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड (निर्माता) पर ₹1,00,000,
- ब्रह्मा एजेंसी (वितरक) पर ₹25,000,
- और करण जनरल स्टोर (विक्रेता) पर ₹15,000 का जुर्माना लगाया।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसे उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है।

