जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपये के बॉन्ड पर रिहा किया। सुशील कुमार को मई 2021 में इस हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
पहले भी मिली थी जमानत
इससे पहले जुलाई 2023 में सुशील कुमार को सर्जरी के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने इस दौरान उनकी सुरक्षा के लिए दो सुरक्षाकर्मी तैनात किए थे। यह जमानत 23 जुलाई से 30 जुलाई तक के लिए दी गई थी, जिसके लिए 1 लाख रुपये का निजी बॉन्ड भरना पड़ा था। उन्हें साफ हिदायत दी गई थी कि इस दौरान वे गवाहों को धमकाने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
छत्रसाल स्टेडियम विवाद और हत्या का आरोप
चार्जशीट के अनुसार, सुशील कुमार ने छत्रसाल स्टेडियम में हंगामे की साजिश रची थी, जिसके दौरान जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की मौत हो गई। बताया जाता है कि सुशील कुमार युवा पहलवानों पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहते थे।
इस मामले में सुशील कुमार के अलावा सागर धनखड़, उनके दोस्त सोनू और तीन अन्य पर हमला करने के आरोप लगे थे। यह घटना 4 मई 2021 की रात हुई थी, जिसमें घायल होने के कारण सागर धनखड़ की मौत हो गई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को गिरफ्तार कर रोहिणी कोर्ट में पेश किया था, जहां अक्टूबर 2021 में उन्हें जेल भेज दिया गया था।