चंडीगढ़, 26 मार्च 2025 – चंडीगढ़ में शराब के ठेकों की टेंडर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को 3 अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया और स्थिति को यथावत बनाए रखने का आदेश दिया है। इसके चलते 1 से 3 अप्रैल तक चंडीगढ़ में शराब के ठेके बंद रहेंगे।
हाईकोर्ट ने नए ठेकों के आवंटन पर भी 3 अप्रैल तक रोक लगा दी है। कई याचिकाकर्ताओं ने टेंडर प्रक्रिया और ठेकों के आवंटन के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि शहर के 97 ठेकों में से 91 ठेके एक ही ग्रुप को आवंटित कर दिए गए, जिससे शहर में शराब ठेकों पर इस ग्रुप का एकाधिकार हो जाएगा। हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई तक इस आवंटन पर रोक लगा दी है।
पिछले साल 31 मार्च तक आवंटित ठेके यथावत जारी रहेंगे।