किसान लगातार किसानों और जगजीत सिंह डल्लेवाल को पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की हिरासत से रिहा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों ने डल्लेवाल को पंजाब पुलिस की हिरासत से छुड़वाने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का भी रुख किया, लेकिन गुरुवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने डल्लेवाल की हिरासत को जायज़ ठहराया है।
हाईकोर्ट ने डल्लेवाल की हिरासत को अवैध बताने वाली दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि डल्लेवाल किसी भी तरह की गैर-कानूनी हिरासत में नहीं हैं।
इसके साथ ही अदालत ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि जो भी व्यक्ति डल्लेवाल से अस्पताल में मिलना चाहता है, चाहे वह उनका परिवार हो, कोई करीबी या कोई और, उसे मिलने दिया जाए और किसी को भी मिलने से न रोका जाए।
बीकेयू दोआबा ने दायर की थी याचिका
बता दें कि भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) दोआबा के अध्यक्ष गुरमुख सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर डल्लेवाल की नजरबंदी को गैर-कानूनी बताया था। इस पर सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि डल्लेवाल किसी भी तरह की अवैध हिरासत में नहीं हैं और उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। डल्लेवाल को उनकी सहमति से पार्क अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका बेहतर इलाज किया जा रहा है।