नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता आज़म खान के पुत्र अब्दुल्ला आज़म को दो अलग-अलग पासपोर्ट रखने के मामले में अदालत ने 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। वह पहले ही दो PAN कार्ड रखने के मामले में सज़ा काट रहे हैं। आरोपी की इस सुनवाई के दौरान अदालत में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से कराई गई।
यह मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उनके अनुसार, अब्दुल्ला आज़म ने अलग-अलग जन्मतिथियों का प्रयोग करते हुए दो पासपोर्ट बनवाए, जो पासपोर्ट नियमों का गंभीर उल्लंघन है। FIR में यह भी उल्लेख था कि पासपोर्ट फर्जी और जाली दस्तावेज़ों के आधार पर जारी किए गए, जो पासपोर्ट अधिनियम के तहत गंभीर अपराध है।
आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराई गई FIR में IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (फर्जी दस्तावेज़ तैयार करना) और 471 (जाली दस्तावेज़ का प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि अब्दुल्ला आज़म ने जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करते हुए दो अलग-अलग पासपोर्ट प्राप्त और इस्तेमाल किए।
जांच में सामने आया कि एक पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है, जो उनके शिक्षा रिकॉर्ड से मेल खाती है, जबकि दूसरे पासपोर्ट में जन्म वर्ष 1990 दर्ज है। अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए 7 वर्ष की सज़ा के साथ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

