मोगा | न्यूज़ डेस्क:
मोगा जिले में ई-सिगरेट, वेप और अन्य हानिकारक रसायनों वाले उपकरणों के भंडारण, बिक्री, प्रचार और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मोगा सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, कैफे या अन्य संस्थान में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (ई-सिगरेट), वेप, निकोटिन या अन्य हानिकारक रसायन युक्त उपकरणों को स्टोर करना, बेचना, प्रचारित करना या इनके उपयोग की अनुमति देना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने बताया कि इस तरह की गतिविधियां सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि ई-सिगरेट और वेप में मौजूद निकोटिन एवं अन्य हानिकारक रसायन मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत नुकसानदायक हैं, विशेष रूप से स्कूल-कॉलेज के छात्रों और नाबालिगों के लिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि ई-सिगरेट और वेप का उपयोग “इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम-2019”, कोटपा (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम), एफएसएसएआई नियमों तथा “ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट” की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन है, क्योंकि इन उपकरणों में नशे की लत लगाने वाले और हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं।
प्रशासन ने सभी संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्राहकों को ई-सिगरेट या वेप उपलब्ध कराने या इनके उपयोग की अनुमति न दें। यह आदेश मोगा जिले के पूरे क्षेत्र में लागू रहेगा, जिसमें नगर निगम, नगर समितियां और ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं।

