चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने 14 दिसंबर को पूरे राज्य में ड्राई डे घोषित किया है। इस दिन प्रदेशभर में सभी शराब की दुकानें और ठेके बंद रहेंगे। पंजाब आबकारी आयुक्त जतींदर जोरवाल (IAS) ने यह आदेश जारी किए हैं।
राज्य चुनाव आयोग, पंजाब के निर्देशानुसार, ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के मद्देनज़र 14 दिसंबर 2025 को रात 12:00 बजे से लेकर 15 दिसंबर 2025 की सुबह 10:00 बजे तक शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश राज्य के सभी जिलों में सख़्ती से लागू होंगे।
गौरतलब है कि पंजाब में ज़िला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव 14 दिसंबर 2025 को आयोजित किए जाएंगे, जबकि चुनाव परिणाम 17 दिसंबर 2025 को घोषित किए जाएंगे। मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

