कर्नाटक: देशभर में हर साल बड़ी संख्या में लोग कुत्ते के काटने के मामलों का शिकार होते हैं, जिनमें कई की मौत भी हो जाती है। इस गंभीर समस्या पर सरकार और अदालतें पहले भी चिंता जता चुकी हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी देश में सभी कुत्तों का टीकाकरण सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इसी बीच, कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
सरकार ने घोषणा की है कि यदि किसी व्यक्ति की कुत्ते के काटने से मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा। इसके साथ ही, कुत्ते के काटने से घायल होने, निशान पड़ने या बार-बार काटे जाने की स्थिति में 5,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें 3,500 रुपये इलाज के लिए और 1,500 रुपये सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट के तहत शामिल होंगे।
सरकार का कहना है कि यह निर्णय गंभीर मामलों में समय पर इलाज और पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है।
गौरतलब है कि कर्नाटक से पहले हरियाणा सरकार भी ऐसा कदम उठा चुकी है। हरियाणा के नोटिफिकेशन के अनुसार, कुत्ते के काटने पर प्रति बाइट मार्क न्यूनतम 10,000 रुपये और प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव के लिए न्यूनतम 20,000 रुपये मुआवज़ा तय किया गया है। मौत की स्थिति में भी मुआवज़ा प्रदान किया जाएगा।
साथ ही, कर्नाटक सरकार ने निर्देश दिया है कि आवारा पशुओं या जानवरों से होने वाली घटनाओं के मुआवज़े के दावों की जांच के लिए हर जिले में एक विशेष समिति बनाई जाएगी। यह समिति 120 दिनों के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

