पूर्व मंत्री और अकाली दल नेता की नियमित जमानत याचिका पर फैसला फिर टला, कोर्ट ने सुनवाई को कल तक के लिए स्थगित किया
चंडीगढ़ | संदीप कुमार माहना:
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की नियमित जमानत याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में आज फिर सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने मामले की सुनवाई कल (12 नवंबर) तक के लिए स्थगित कर दी है।
गौरतलब है कि बीते गुरुवार और शुक्रवार को इस मामले में अदालत में लंबी बहस हुई थी, जिसके बाद सुनवाई को सोमवार के लिए तय किया गया था। हालांकि, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मामले की सुनवाई के चलते आज मजीठिया की याचिका पर कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी।
अदालत ने अब यह स्पष्ट किया है कि मजीठिया की याचिका पर अगली सुनवाई कल होगी, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।
सूत्रों के अनुसार, मजीठिया के वकीलों ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल जांच में सहयोग कर रहे हैं और उन्हें जमानत दी जानी चाहिए, जबकि सरकारी पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई।
हाई कोर्ट में अब यह देखना होगा कि अगली सुनवाई में अदालत इस मामले पर क्या निर्णय देती है।

