अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी, पूछताछ पूरी होने के बाद कोर्ट ने दिया आदेश
चंडीगढ़ | ब्यूरो रिपोर्ट
निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को अदालत ने सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। सीबीआई की ओर से अब उनके रिमांड की मांग नहीं की गई। इस मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को निर्धारित की गई है।
सीबीआई ने बताया – जांच में सहयोग नहीं कर रहे भुल्लर
अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) ने जानकारी दी कि भुल्लर जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा कि उनसे आवश्यक पूछताछ पूरी की जा चुकी है।
भुल्लर के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि उनका मुवक्किल जांच में सहयोग कर रहा है और सीबीआई ने सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर लिए हैं। इसके बाद अदालत ने रिमांड समाप्त करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्णय लिया।
गंभीर आरोपों में चल रही है जांच
सीबीआई ने निलंबित अधिकारी भुल्लर के खिलाफ कई गंभीर आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने उनसे पूछताछ के दौरान कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। फिलहाल, सीबीआई टीम जांच रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसे अगली सुनवाई में अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
अगला कदम अब अदालत की सुनवाई पर निर्भर
मामले की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि भुल्लर के खिलाफ अगले चरण की कानूनी कार्रवाई क्या होगी। फिलहाल, भुल्लर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और जांच एजेंसियां आगे की कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं।

