चंडीगढ़: हरियाणा में यूट्यूब, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय 620 अकाउंट्स पुलिस के रडार पर हैं। खुफिया विभाग ने 220 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की है जिनमें हिंसा फैलाने, भड़काने या किसी भी तरह से सुरक्षा को प्रभावित करने की क्षमता है, जबकि 400 अकाउंट्स ने ऐसी सामग्री अपलोड की है जिससे अशांति फैल सकती है। पुलिस इन खातों पर लगातार निगरानी रख रही है।
प्रदेश में हाल ही में पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी के बाद, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उन यूट्यूब चैनलों और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को बंद करें जो देश या राज्य की गरिमा और सुरक्षा के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित कर रहे हैं। इसी क्रम में अधिकारियों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस ने बताया कि समाज में शांति भंग करने वाले घृणास्पद भाषणों और सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ पिछले 10 वर्षों में 297 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से 472 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। 297 मामलों में से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 87.87% मामलों को सुलझा लिया है।
हरियाणा साइबर पुलिस उन गायकों के यूट्यूब चैनलों को बंद करवाने की दिशा में काम कर रही है, जिनके गानों में आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री है। अब तक 20 से अधिक गानों पर प्रतिबंध लगाया गया है और हरियाणवी गायिका मासूम शर्मा सहित कुछ अन्य गायकों के यूट्यूब चैनल भी बंद किए जा चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में पुलिस ने इंटरनेट से 502 सोशल मीडिया हैंडल्स के URL हटवाए हैं।
क्राइम ब्रांच की टीम उन लोगों की गतिविधियों पर नजर रखती है जो X (ट्विटर), इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों पर गैंगस्टरों की पोस्ट्स को लाइक और शेयर करते हैं। गैंगस्टरों के नाम पर चल रहे सोशल मीडिया हैंडल्स पर की गई पोस्ट्स खासतौर पर युवाओं को गुमराह करती हैं और अपराध की ओर आकर्षित करती हैं। पुलिस ऐसे युवाओं की पहचान करती है और उन्हें समझाने का प्रयास भी करती है।
राज्य में अपराध जांच विभाग (CID) को सोशल मीडिया से आपत्तिजनक सामग्री हटाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है।
पुलिस अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे सोशल मीडिया पर गैर-जिम्मेदाराना संदेशों, वीडियो और अन्य सामग्री के प्रसार को रोकें। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।