बहबल कलां फायरिंग मामले में पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देने वाली सरकार की अपील को खारिज कर दिया है।
पंजाब सरकार ने इस मामले की सुनवाई फरीदकोट अदालत से चंडीगढ़ अदालत में स्थानांतरित करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।
आपको बता दें कि पिछले साल 31 मई को हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी पूर्व एसएसपी चरणजीत शर्मा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए बहबल कलां गोलीकांड का ट्रायल चंडीगढ़ की निचली अदालत में ट्रांसफर कर दिया था।
चरणजीत शर्मा ने इस मांग को लेकर दायर याचिका में कहा था कि फरीदकोट में इस मामले की सुनवाई के दौरान उनकी जान को खतरा है, इसलिए इस मामले की सुनवाई चंडीगढ़ में स्थानांतरित की जाए।
उच्च न्यायालय ने इसे स्वीकार कर लिया और मामले की सुनवाई चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दी। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस अपील को खारिज कर दिया है।