पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े 6 प्रमुख फैसलों को मंजूरी दी गई। खासतौर पर अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के वकीलों और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कर्मियों को बड़ी राहत दी गई है।
बैठक के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
मेडिकल कॉलेज प्रोफेसरों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ी
अब मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसर 65 वर्ष की उम्र तक सेवाएं दे सकेंगे, जिससे अनुभव का लाभ छात्रों को मिलेगा और शिक्षा प्रणाली मजबूत होगी।
स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसरों को 65 वर्ष तक सेवा का मौका
मेडिकल ऑफिसर (स्पेशलिस्ट) अब 58 के बाद भी अंतिम वेतन पर अनुबंध के आधार पर 65 वर्ष तक कार्यरत रह सकेंगे।
ग्रामीण विकास विभाग में ब्लॉकों का पुनर्गठन
ब्लॉकों की संख्या और कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए रेशनलाइजेशन प्रक्रिया को मंजूरी दी गई।
नगर सुधार ट्रस्ट में OTS स्कीम लागू
अब OTS स्कीम नगर सुधार ट्रस्ट पर भी लागू होगी, जिससे जुर्माने और फीस में छूट मिलेगी और लोगों को राहत पहुंचेगी।
ईको-सेंसिटिव ज़ोन बढ़ाया गया
वन क्षेत्रों के लिए ईको-सेंसिटिव जोन अब 100 मीटर तक निर्धारित किया गया है, जिसे कैबिनेट ने आधिकारिक मंजूरी दी।
SC वकीलों की नियुक्तियों में आरक्षण नीति लागू
एडवोकेट जनरल ऑफिस में एससी समुदाय के वकीलों को नियुक्तियों में विशेष आरक्षण और छूट दी जाएगी, जो सामाजिक न्याय की दिशा में अहम कदम है।