पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने संगीत निर्माता पुष्पिंदर सिंह उर्फ पिंकी धालीवाल की तुरंत रिहाई के आदेश जारी किए हैं। यह फैसला धालीवाल के बेटे द्वारा दाखिल की गई याचिका पर आया, जिसमें मोहाली पुलिस की गिरफ्तारी को अवैध बताया गया था।
वकील हरलव सिंह राजपूत ने बताया कि सुनंदा शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने शनिवार को धालीवाल को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ उनके बेटे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद अदालत ने उनकी तुरंत रिहाई के आदेश दिए।
गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने धालीवाल के घर पर मारा छापा
गिरफ्तारी से पहले पिंकी धालीवाल को पुलिस रिमांड पर रखा गया था। सीआईए पुलिस उन्हें मोहाली सेक्टर-71 स्थित उनके घर ले गई और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए, जिनकी जांच अभी भी जारी है। इस दौरान डीएसपी तरविंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उनके घर की तलाशी भी ली।
क्यों हुई थी गिरफ्तारी?
सुनंदा शर्मा ने पिंकी धालीवाल पर अवैध शोषण और अपमानजनक व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया कि धालीवाल ने सालों तक आर्थिक ठगी की, जिससे उन्हें भारी वित्तीय और मानसिक नुकसान हुआ।
अब, हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद, धालीवाल के अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।