सुप्रीम कोर्ट ने आज आई.पी.एल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को फटकार लगाई है। न्यायालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में न्यायपालिका के खिलाफ ललित मोदी की टिप्पणी को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने उन्हें बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश भी दिया है। जस्टिस एमआर शाह और सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि ललित मोदी कानून और संस्था से ऊपर नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे ललित द्वारा दायर जवाबी हलफनामे से भी संतुष्ट नहीं है। शीर्ष अदालत ने इसके बाद पूर्व-आईपीएल आयुक्त को सोशल मीडिया और प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी माफी मांगने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने ललित को माफी मांगने से पहले एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया और कहा कि भविष्य में ऐसी कोई पोस्ट नहीं की जाएगी जो भारतीय न्यायपालिका की छवि को धूमिल करे।