पाकिस्तान के लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को अंतरिम जमानत दे दी है। इमरान खान पर आगजनी, पुलिस के खिलाफ हिंसा, तोड़फोड़ और जिले शाह हत्या से संबंधित तीन मामले दर्ज़ थे। पाकिस्तान के मीडिया की रिपोर्ट की मानें तो तीन मामलों में अंतरिम जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।
अदालत पहुंचे इमरान खान ने अंतरिम जमानत की मांग वाली अपनी याचिका में लिखा है कि वह जांच में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का डर है। इससे पहले, सोमवार को पाकिस्तानी सेना पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश के पास दो रास्ते हैं। या तो वह तुर्किये बने या फिर म्यांमार। इनमें से वह किसे चुनता है, यह देश के लोगों पर निर्भर करता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख इमरान खान ने कहा कि अस्तित्व में आने के बाद से लगभग आधे समय तक देश पर सेना ने ही शासन किया है।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को इमरान खान द्वारा दायर याचिका पर संघीय सरकार से जवाब मांगा। इसमें उनकी सुरक्षा बहाल करने की मांग की गई थी। गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह की ओर से धमकी भरे बयान के बाद इमरान खान ने याचिका दायर की थी। शीर्ष न्यायाधीश ने सत्र के शुरुआत में पूछा कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान खान को सुरक्षा से वंचित किया जा रहा है। कोर्ट के सवाल पर वकील ने कहा कि गृह मंत्रालय ने इमरान खान की सुरक्षा को रद कर दिया है।